फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Negligence in treatment

आॅपरेशन टेबल पर ज्यादा दी बेहोशी की दवा, अब देने पड़ेंगे लाखों

Fri, 13 Oct 2017 08:00 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 13 Oct 2017 08:00 PM IST
विज्ञापन
Negligence in treatment
राज्य उपभोक्ता आयोग ने ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत होने पर करौली के डॉ.सी.के. शर्मा नर्सिंग होम पर बीस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने अस्पताल प्रशासन को 21 हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर अतिरिक्त अदा करने को कहा है।
विज्ञापन


आयोग ने यह आदेश संपत्ति शर्मा व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कारण रहा कि एसपी ने घटना के एक साल बाद मेडिकल बोर्ड गठित कराया और पुलिस जांच इस अवधि में लंबित रही? अधिवक्ता शशिभूषण गुप्ता ने बताया कि परिवादी का पति सुमेरसिंह छोटासा ऑपरेशन कराने के लिए 14 दिसंबर 2009 को सीके शर्मा नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था। ऑपरेशन के लिए डॉ.सी.के शर्मा ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद ऑपेरशन के दौरान सुमेर की मौत हो गई।
विज्ञापन


इस पर पीड़ित पक्ष ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस संबंध में गठित मेडिकल बोर्ड ने माना कि मौत बेहोशी की दवा अधिक देने से हुई। परिवाद में कहा गया कि डॉ. शर्मा एनेस्थिया के विशेषज्ञ न होकर सामान्य सर्जन थे। वहीं पुलिस ने एक साल बाद एक अन्य मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। जिसके चलते पुलिस ने प्रकरण में एफआर लगा दी। इस पर परिवादी की ओर से चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए आयोग में परिवाद पेश किया।

जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने अस्पताल प्रशासन को दोषी मानते हुए बीस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed