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पगड़ी की जांच के नाम पर छेड़छाड़, जेलकर्मियों को कोर्ट ने दिए ये आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 26 Sep 2017 07:00 PM IST
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कोर्ट
जेल में बंद एक आरोपी के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने जेलकर्मियों को आदेश दिए हैं कि वे जेल नियमों के तहत पगड़ी की जांच सम्मानजनक तरीके से करें।
जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19 ने यह आदेश आरोपी मनप्रीतसिंह की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए जेल अधीक्षक को दिए। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता राजकुमार लालवानी ने अदालत को बताया कि सिख सम्प्रदाय से जुड़ा आरोपी कई महिनों से जेल में बंद है।
जेलकर्मी पेशी पर लाने से पहले और बाद में उसकी पगड़ी के साथ छेडछाड़ करते हैं और कई बार पगड़ी की तलाशी भी ली जाती है। इस संबंध में जेल अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेल अधीक्षक को पगड़ी की जांच सम्मानजनक तरीके से जेल नियमों के प्रावधानों के तहत करने को कहा है।
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जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19 ने यह आदेश आरोपी मनप्रीतसिंह की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए जेल अधीक्षक को दिए। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता राजकुमार लालवानी ने अदालत को बताया कि सिख सम्प्रदाय से जुड़ा आरोपी कई महिनों से जेल में बंद है।
जेलकर्मी पेशी पर लाने से पहले और बाद में उसकी पगड़ी के साथ छेडछाड़ करते हैं और कई बार पगड़ी की तलाशी भी ली जाती है। इस संबंध में जेल अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेल अधीक्षक को पगड़ी की जांच सम्मानजनक तरीके से जेल नियमों के प्रावधानों के तहत करने को कहा है।