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आरडीपीएल की भूमि बेचान पर अंतरिम रोक

Thu, 12 Oct 2017 08:40 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 12 Oct 2017 08:40 PM IST
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Interim bans on land endowment of RDPL
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मासिटिकल लिमिटेड (आरडीपीएल) की भूमि बेचान के संबंध में जारी किए गए नीलामी टेंडर की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र व राज्य सरकार सहित आरडीपीएल के एमडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आरडीपीएल के कर्मचारियों डॉ. रामेश्वर बागोतिया व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार के उपक्रम आरडीपीएल की संपूर्ण भूमि की नीलामी करने के लिए गत 4 सितंबर को टेंडर जारी किए गए। जिसकी रिजर्व प्राइस करीब सत्तर करोड़ रुपए रखी गई है। जबकि केन्द्र सरकार के केबिनेट ने गत वर्ष 28 फरवरी को निर्णय लिया था कि केवल सरप्लस भूमि का ही बेचान किया जा सकता है।
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याचिका में कहा गया कि आरडीपीएल अपनी करोडों रुपए की लेनदारियों को माफ कर संपूर्ण भूमि का बेचान कर उपक्रम को बंद करना चाहता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए भूमि बेचान की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। 
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