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खतरे की आशंका! भारत-पाक सरहद के पास लगाया ये बड़ा प्रतिबंध
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 21 Dec 2017 01:40 PM IST
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जैसलमेर
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भारत-पाक सीमा के पास सरहदी इलाकों में किसी तरह के खतरों को भांपते हुए जैसलमेर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब जैसलमेर में पाकिस्तानी सिमों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कैलाश चन्द मीना ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है।
जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण जिसमें पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंशकित खतरे को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
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जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण जिसमें पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंशकित खतरे को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
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नहीं कर सकेंगे ऐसी सिम का उपयोग
जैसलमेर
- फोटो : ANI
जिला मजिस्ट्रेट मीना द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहां से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, इस इलाके में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।