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अपात्रों को नहीं दी जाए एलडीसी पद पर नियुक्ति

Mon, 10 Jul 2017 08:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 10 Jul 2017 08:06 PM IST
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highcourt order on ldc exam
राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में आवेदन की अंतिम तिथि बाद कंप्यूटर पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश हेमंत कुमार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि एलडीसी भर्ती-2013 में कम्प्यूटर की आरएससीआईटी पात्रता रखी गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को यह पात्रता पूरी करना जरूरी था। इसके बावजूद भी आरपीएससी की ओर से ऐसे कई अभ्यर्थियों का नियुक्ति के लिए चयन किया, जिनके पास अंतिम तिथि के बाद यह योग्यता आई थी। जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। ऐसे में अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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