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ट्रेन द्वारा अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 19 Aug 2017 07:44 PM IST
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मादक पदार्थों की विशेष एनडीपीएस अदालत ने अफीम तस्करी करने वाले अभियुक्त रवि सिंह राजपूत को 15 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को डेढ़ साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि गत वर्ष 19 मार्च को गुवाहाटी-बाड़मेर ट्रेन जयपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। यहां जीआरपी पुलिस को तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से छह किलोग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं प्रकरण से जुड़े दीपक थापा सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने जांच लंबित रखी है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि गत वर्ष 19 मार्च को गुवाहाटी-बाड़मेर ट्रेन जयपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। यहां जीआरपी पुलिस को तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से छह किलोग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं प्रकरण से जुड़े दीपक थापा सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने जांच लंबित रखी है।
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