फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Dowry accused ten years in prison

दहेज हत्या के अभियुक्त पति को 10 साल जेल

Sat, 16 Sep 2017 07:25 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 16 Sep 2017 07:25 PM IST
विज्ञापन
Dowry accused ten years in prison
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala
शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या करने वाली विवाहिता के पति राहुल खंडेलवाल को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने वैशाली नगर निवासी इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने अपने आदेश में कहा कि विवाह के समय युवती के मन में कई सपने होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पति ही उसकी मौत का कारण बनेगा। समाज में कन्या भ्रूण हत्या के पीछे भी ऐसी ही मानसिकता होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त की अनिता के साथ 11 मार्च 2012 को शादी हुई थी। शादी के बाद से ही अभियुक्त दहेज की मांग करते हुए अनिता के साथ मारपीट और प्रताड़ित करता था। इससे तंग आकर 21 जून 2015 को अनिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के अगले दिन पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed