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इंटरनेट कॉल के जरिए ठगी करने वाले मंत्री पौत्र को राहत नहीं

Thu, 07 Sep 2017 07:08 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 07 Sep 2017 07:08 PM IST
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Do not relieve the grandson who thugs through Internet calls
Demo Pic - फोटो : google
एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने इंटरनेट कॉल के जरिए एसीबी अफसर के नाम पर ठगी करने वाले पूर्व मंत्री राधेश्याम के पोते आरोपी साहिल राजपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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गौरतलब है कि विधायक मोहनलाल गुप्ता को आवंटित किए क्वार्टर में रहने वाले आरोपी साहिल ने इंटरनेट कॉल कर कई लोगों से ठगी की थी। कॉल के दौरान आरोपी अपने आप को एसीबी अफसर शंकरदत्त बताता था, इंटरनेट तकनीक के चलते दूसरे पक्ष को फोन नंबर भी एसीबी अफसर के ही दिखाई देते थे। फोन करने के बाद आरोपी चालक बनकर ठगी के रुपए ले आता था। प्रकरण में उसने जलदाय विभाग के झुंझनुं कार्यालय में तैनात एक्सईएन से डेढ लाख रुपए ठगे थे। इसके अलावा घूसकांड में फंसे एसपीएमएल कंपनी के ऋषभ सेठी को बचाने की एवज में भी आरोपी ने करोडों रुपए मांगे थे।
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