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ट्रोला चालक को नहीं मिली जमानत, 21 जून तक जेल भेजा

Thu, 08 Jun 2017 07:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Thu, 08 Jun 2017 07:10 PM IST
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Trolla driver sent to jail till June 21, bail rejacted in jaipur court
सड़क हादसा - फोटो : SELF
महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 ने चौमूं हाऊस चौराहे पर बेकाबू ट्रोले के नीचे दबकर हुई कार सवार पांच जनों की मौत के मामले में ट्रोला चालक आरोपी गीतम सिंह को 21 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं अदालत ने आरोपी की ओर से पेश जमानत अर्जी को भी खाजिर कर दिया है। 
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यूपी निवासी ट्रोला चालक गीतम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट से एक दिन के रिमांड पर लिया था। गुरुवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी गीतम सिंह को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा के आदेश देने के बाद उसकी ओर से जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि नमक के कट्टों से भरे ओवरलोड ट्रोले के पलटने से कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया था।
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