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अवैध संबंधों में प्रेमिका का पति बना रास्ते का कांटा, तो उसे जमीन में गाड़ दिया
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 14 Dec 2017 01:26 PM IST
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- फोटो : SELF
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प्रेमिका का पति रास्ते का कांटा बन रहा था तो उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और मार कर खेत में गाड़ दिया।
मामले में आज कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर साढ़े 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मामला है सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके के पुनियाना गांव का। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि पुनियाना निवासी सांवरमल जाट ने 28 जनवरी 2009 को दांतारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि उसका भाई नोलाराम जाट 23 जनवरी को घर से 10 मिनट में आने की कह कर निकला था। तीन दिन बाद भी घर नहीं लौटा तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई।
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मामले में आज कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर साढ़े 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मामला है सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके के पुनियाना गांव का। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि पुनियाना निवासी सांवरमल जाट ने 28 जनवरी 2009 को दांतारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि उसका भाई नोलाराम जाट 23 जनवरी को घर से 10 मिनट में आने की कह कर निकला था। तीन दिन बाद भी घर नहीं लौटा तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई।
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मतृक की पत्नी से थे अवैध संबंध
Murder
इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना थी। बाद में नोलाराम का शव खाटूश्यामजी के सामेर गांव के महावीर जाट के खेत में दबा मिला था।
इस मामले में मृतक के भाई ने पुनियाना निवासी प्रह्लाद जाट और सामेर की बिजारनियों की ढाणी निवासी महावीर जाट के खिलाफ अपनी भाभी से अवैध संबंध होने की आशंका जताई। उसने अपने भाई की हत्या का अंदेशा भी बताया।
मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजकुमार ने अभियुक्त प्रहलाद और महावीर जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में मृतक की पत्नी रूपा देवी और नागौर के सांड़ला निवासी दातार सिंह राजपूत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
इस मामले में मृतक के भाई ने पुनियाना निवासी प्रह्लाद जाट और सामेर की बिजारनियों की ढाणी निवासी महावीर जाट के खिलाफ अपनी भाभी से अवैध संबंध होने की आशंका जताई। उसने अपने भाई की हत्या का अंदेशा भी बताया।
मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजकुमार ने अभियुक्त प्रहलाद और महावीर जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में मृतक की पत्नी रूपा देवी और नागौर के सांड़ला निवासी दातार सिंह राजपूत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।