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नाबालिग से रेप के अभियुक्त को आजीवन कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 26 Sep 2017 06:48 PM IST
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पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दलित नाबालिग लड़की से रेप करने वाले मोहम्मद अनीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सजा के साथ ही अदालत ने जयपुर के झोटवाड़ा निवासी मोहम्मद अनीस पर 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता और अभियुक्त आपस में पूर्व परिचित थे।
अभियुक्त 25 मार्च 2013 की रात बैनाड़ रोड निवासी दसवीं कक्षा की छात्रा पीड़िता को बहला-फुसला कर सिंधी कैंप ले आया। यहां से वह उसे बस में बैठाकर अलीगढ़ ले गया। अभियुक्त ने पीड़िता को दो माह तक किराए के कमरे में रखकर कई बार रेप किया।
पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मुरलीपुरा थाना पुलिस ने अभियुक्त को 27 मई को गिरफ्तार किया था।
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सजा के साथ ही अदालत ने जयपुर के झोटवाड़ा निवासी मोहम्मद अनीस पर 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता और अभियुक्त आपस में पूर्व परिचित थे।
अभियुक्त 25 मार्च 2013 की रात बैनाड़ रोड निवासी दसवीं कक्षा की छात्रा पीड़िता को बहला-फुसला कर सिंधी कैंप ले आया। यहां से वह उसे बस में बैठाकर अलीगढ़ ले गया। अभियुक्त ने पीड़िता को दो माह तक किराए के कमरे में रखकर कई बार रेप किया।
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पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मुरलीपुरा थाना पुलिस ने अभियुक्त को 27 मई को गिरफ्तार किया था।