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मासूम पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 17 May 2017 07:43 PM IST
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- फोटो : Internet
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जयपुर की पोस्को मामलों में विशेष अदालत ने तीन साल की मासूम पुत्री से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को ताजिंदगी जेल में रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ नाहरगढ़ थाना इलाके में पुरानी बस्ती में रहता है। घटना की रात 20 अगस्त 2013 को उसकी पत्नी उठी तो कमरे में सो रही तीन साल की मासूम बेटी नजर नहीं आई। तलाश करने पर उसे बेटी से दुष्कर्म होने का पता चला। तब उस मासूम बच्ची को जेके लॉन अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की। तब अभियुक्त के बरमूडे पर बच्ची का खून लगा मिला। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ नाहरगढ़ थाना इलाके में पुरानी बस्ती में रहता है। घटना की रात 20 अगस्त 2013 को उसकी पत्नी उठी तो कमरे में सो रही तीन साल की मासूम बेटी नजर नहीं आई। तलाश करने पर उसे बेटी से दुष्कर्म होने का पता चला। तब उस मासूम बच्ची को जेके लॉन अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की। तब अभियुक्त के बरमूडे पर बच्ची का खून लगा मिला। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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