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हिट एंड रन केस: विधायक के पुत्र समेत तीन के खिलाफ चार्ज तय अब 5 फरवरी को सुनाए जाएंगे आरोप
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 23 Jan 2018 11:14 AM IST
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court
- फोटो : Demo pic
राजधानी जयपुर के चर्चित बीएमडब्यू हिट एंड रन केस में सोमवार को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को चार्ज तय करने के आदेश दे दिए।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-15 में बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस मामले में सिद्धार्थ महरिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने और शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अदालत ने महरिया के साथ दिविक सिंह और कमल मीणा के खिलाफ घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने को लेकर आईपीसी की धारा 176 के तहत आरोप लगाए हैं।
अदालत मामले में पांच फरवरी को सुनवाई करेगी। मामले के अनुसार एक जुलाई 2016 की देर रात विधायक नंदकिशोर महरिया के पुत्र सिद्धार्थ महरिया की बीएमडब्ल्यू की अशोकनगर थाना इलाके में सेंट जेवियर स्कूल के पास ऑटो से टक्कर हो गई थी। जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने जांच कर महरिया के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। जिसमें पुलिस ने महरिया को शराब पीकर वाहन चलाने और सदोष मानव वध का आरोपी माना था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-15 में बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस मामले में सिद्धार्थ महरिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने और शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अदालत ने महरिया के साथ दिविक सिंह और कमल मीणा के खिलाफ घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने को लेकर आईपीसी की धारा 176 के तहत आरोप लगाए हैं।
अदालत मामले में पांच फरवरी को सुनवाई करेगी। मामले के अनुसार एक जुलाई 2016 की देर रात विधायक नंदकिशोर महरिया के पुत्र सिद्धार्थ महरिया की बीएमडब्ल्यू की अशोकनगर थाना इलाके में सेंट जेवियर स्कूल के पास ऑटो से टक्कर हो गई थी। जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने जांच कर महरिया के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। जिसमें पुलिस ने महरिया को शराब पीकर वाहन चलाने और सदोष मानव वध का आरोपी माना था।
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