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अदालत ने मेडिकल ज्यूरिस्ट को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 10 Oct 2017 08:33 PM IST
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जयपुर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने दहेज हत्या के मामले में गवाही के लिए बार-बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं होने पर एसएमएस अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. शांतिलाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह चिकित्सक को गिरफ्तार कर 26 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। मामले के अनुसार 23 अगस्त 2014 को विवाहिता शबाना को जलाकर मारने के मामले में अदालत में प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें डॉ. शांतिलाल अभियोजन पक्ष के गवाह हैं।
शांतिलाल ने प्रकरण में इंजरी रिपोर्ट तैयार की थी। अदालत की ओर से गवाही के लिए कई बार बुलाने के बावजूद शांतिलाल अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस आयुक्त को तामील कराने के लिए कहा है।
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अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह चिकित्सक को गिरफ्तार कर 26 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। मामले के अनुसार 23 अगस्त 2014 को विवाहिता शबाना को जलाकर मारने के मामले में अदालत में प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें डॉ. शांतिलाल अभियोजन पक्ष के गवाह हैं।
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शांतिलाल ने प्रकरण में इंजरी रिपोर्ट तैयार की थी। अदालत की ओर से गवाही के लिए कई बार बुलाने के बावजूद शांतिलाल अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस आयुक्त को तामील कराने के लिए कहा है।
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