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भंवरी हत्याकांड : मलखान, इंद्रा और परसराम को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 25 Oct 2017 06:42 PM IST
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इंद्रा विश्नोई
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बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी लूणी के पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई, मास्टर माइंड इंद्रा विश्नोई और परसराम विश्नोई को एससी एसटी कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिली है।
आरोपियों के वकील ने कोर्ट में अर्जी पेशकार गुहार लगाई थी कि आरोपी मलखान, इंद्रा और परसराम के भतीजे का निधन हो गया है। ऐसे में सामाजिक सरोकार और रस्म निभाने के लिए उनका वहां मौजूद रहना जरूरी है। इसके चलते वकील ने कोर्ट से तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए भतीजे के निधन पर होने वाली सामाजिक रस्म को पूरा करने के लिए सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में भतीजे के निधन पर उनके घर पर जाने की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक तीनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में भतीजे के निधन पर होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में जाने की अनुमति दी है। इसके बाद उन्हें वापस पुलिस सुरक्षा में ही जेल भेज दिया जाएगा।
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आरोपियों के वकील ने कोर्ट में अर्जी पेशकार गुहार लगाई थी कि आरोपी मलखान, इंद्रा और परसराम के भतीजे का निधन हो गया है। ऐसे में सामाजिक सरोकार और रस्म निभाने के लिए उनका वहां मौजूद रहना जरूरी है। इसके चलते वकील ने कोर्ट से तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए भतीजे के निधन पर होने वाली सामाजिक रस्म को पूरा करने के लिए सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में भतीजे के निधन पर उनके घर पर जाने की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक तीनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में भतीजे के निधन पर होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में जाने की अनुमति दी है। इसके बाद उन्हें वापस पुलिस सुरक्षा में ही जेल भेज दिया जाएगा।
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