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सिरसा की महिला ने इस पूर्व केंद्रीय मंत्री पर लगाया था रेप का आरोप, कोर्ट ने दी राहत
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 28 Oct 2017 05:16 PM IST
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दुष्कर्म के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल को कोर्ट से राहत मिली है।
साल 2011 में दर्ज करवाए दुष्कर्म मामले में अदालत ने महिला की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। सिरसा की रहने वाली इस महिला ने निहाल चंद सहित 17 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। पुलिस इस मामले में पहले एफआर लगा चुकी है। इसके बाद महिला ने एफआर के विरुद्ध महिला ने रिवीजन अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मामले के अनुसार हरियाणा निवासी विवाहिता ने मेघवाल सहित 17 लोगों के खिलाफ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए वर्ष 2011 में वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे बेहोश कर कई लोगों से दुष्कर्म कराता था। वैशाली नगर पुलिस ने प्रकरण में एफआर लगा दी थी। इसके खिलाफ पीड़िता की ओर से प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की गई। जिसे खारिज करते हुए अदालत ने एफआर को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ पीड़िता की ओर से रिवीजन अर्जी दायर की गई थी।
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साल 2011 में दर्ज करवाए दुष्कर्म मामले में अदालत ने महिला की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। सिरसा की रहने वाली इस महिला ने निहाल चंद सहित 17 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। पुलिस इस मामले में पहले एफआर लगा चुकी है। इसके बाद महिला ने एफआर के विरुद्ध महिला ने रिवीजन अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मामले के अनुसार हरियाणा निवासी विवाहिता ने मेघवाल सहित 17 लोगों के खिलाफ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए वर्ष 2011 में वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे बेहोश कर कई लोगों से दुष्कर्म कराता था। वैशाली नगर पुलिस ने प्रकरण में एफआर लगा दी थी। इसके खिलाफ पीड़िता की ओर से प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की गई। जिसे खारिज करते हुए अदालत ने एफआर को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ पीड़िता की ओर से रिवीजन अर्जी दायर की गई थी।
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