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जल संसाधन विभाग का बैंक खाता सीज करने के आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 18 Sep 2017 08:53 PM IST
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शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 13 ने आदेश के बावजूद लिफ्ट कैनाल के लिए किए काम के बदले भुगतान नहीं करने पर जल संसाधन विभाग के सी-स्कीम स्थित एसबीआई बैंक के खातों को सीज करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने यह आदेश मैसर्स एसएन ठक्कर की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। दावे में अधिवक्ता विष्णुशंकर शर्मा ने अदालत को बताया कि सवाईमाधोपुर के सूरवाल में लिफ्ट कैनाल के लिए किए गए काम के बदले विभाग की ओर से तय करीब 43 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2004 में इस सबंध में एडज्यूडिकेटर के आदेश भी हो चुके हैं।
इसके बावजूद भी विभाग की ओर से ब्याज सहित करीब पचास लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में विभाग के बैंक खातों को सीज किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग के बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए हैं।
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अदालत ने यह आदेश मैसर्स एसएन ठक्कर की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। दावे में अधिवक्ता विष्णुशंकर शर्मा ने अदालत को बताया कि सवाईमाधोपुर के सूरवाल में लिफ्ट कैनाल के लिए किए गए काम के बदले विभाग की ओर से तय करीब 43 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2004 में इस सबंध में एडज्यूडिकेटर के आदेश भी हो चुके हैं।
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इसके बावजूद भी विभाग की ओर से ब्याज सहित करीब पचास लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में विभाग के बैंक खातों को सीज किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग के बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए हैं।
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