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अब पाक विस्थापितों को मिलेगी देश की नागरिकता, ये है मामला

Wed, 13 Sep 2017 06:28 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 13 Sep 2017 06:28 PM IST
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Citizenship of the country will now be displaced by Pak migrants
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पाकिस्तान के विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रथम चरण आज से शुरू हो गया। यह कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।
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एडीएम सिटी सीमा कविया ने बताया कि प्रथम चरण के तहत 31 दिसंबर 2009 को या इससे पूर्व भारत आए पाक नागरिकों के नागरिकता संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिसमें 19 सितंबर तक 28 फरवरी 2007 से पहले भारत आए पाक नागरिक, 20 से 27 सितंबर तक 1 मार्च 2007 से 31 दिसम्बर 2007 तक भारत आए पाक नागरिक, 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक वर्ष 2008 में आए पाक नागरिक और 9 से 13 अक्टूबर तक वर्ष 2009 में आए पाक नागरिकों के भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।

इसी प्रकार 22 नवम्बर से प्रत्येक बुधवार शिविर आयोजित कर पाक नागरिकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिसकी सूचना प्रत्येक आवेदक को पृथक से दी जाएगी।  
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एडीएम सिटी ने बताया कि द्वितीय चरण जनवरी से मार्च 2018 में आयोजित कर 31 दिसबंर 2009 से पूर्व भारत आए उन पाक नागरिकों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन नहीं किया है। तृतीय चरण में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
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इन दस्तावेजों की रहेगी जरूरत

Citizenship of the country will now be displaced by Pak migrants
नागरिकता परित्याग प्रमाण पत्र/नागरिकता नियम 2009 के नियम 38 के तहत 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकता त्यागने की शपथ (दिनांक 31.12.2009 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वालों के सन्दर्भ में)। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)/(क)(ग)(घ)(ड़)(च) के तहत किए गए आवेदनों में फॉर्म 10 एवं धारा 6(1) के तहत किए गए आवेदनों में फॉर्म 12 में व्यक्तिगत विवरण। राजनिष्ठा की शपथ और सौ रुपए जमा कराने के प्रमाण स्वरूप मूल बैंक चालान की प्रति। इसके साथ ही रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता रहेगी।
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