फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Builder damages over two lakhs on completion of flat construction

फ्लैट निर्माण पूरा नहीं करने पर बिल्डर पर दो लाख का हर्जाना

Sat, 04 Nov 2017 06:45 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 04 Nov 2017 06:45 PM IST
विज्ञापन
Builder damages over two lakhs on completion of flat construction
राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने रुपए लेने के बावजूद फ्लैट का पूरा निर्माण नहीं करने पर नारायण बिल्डर्स एंड डवलपर्स पर दो लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। आयेाग ने बिल्डर को 25 हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर भी अदा करने को कहा है। इसके साथ ही परिवादी से वसूली गई 41 लाख 68 हजार रुपए 18 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


आयोग ने यह आदेश अपर्णा चौधरी व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में अधिवक्ता पवन गुप्ता ने आयोग को बताया कि परिवादी ने विपक्षी बिल्डर की ओर से विकसित की जा रही अरबाना ज्वैलस में मई 2013 में फ्लैट बुक कराया था। इसके बाद उसने कुल 41 लाख 68 हजार रुपए भी जमा करा दिए। परिवाद में कहा गया कि बिल्डर ने जेडीए, एयरपोर्ट और फायर एनओसी लिए बिना ही परिवादी को फ्लैट का कब्जा लेने को कहा। जबकि फ्लैट का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा कार पार्किंग और क्लब सदस्यता के भी अलग से रुपए मांगे गए।
विज्ञापन


जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश देते हुए बिल्डर पर दो लाख रुपए का हर्जाना तथा 25 हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर अदा करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed