फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   black buck case: Debate against Salman Khan

हिरण शिकार मामला: आज भी नहीं हो पाई अर्जी पर सुनवाई

Tue, 16 May 2017 01:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 16 May 2017 01:10 PM IST
विज्ञापन
black buck case: Debate against Salman Khan
सलमान खान
बॉलीवुड स्टार सलमान खान के खिलाफ 18 साल से विचाराधीन बहुचर्चित कांकाणी हरिण शिकार मामले के तहत लगाई गई अभियोजन पक्ष की अर्जी पर मंगलवार को भी बहस नहीं हो पाई। अब इस पर बहस  30 मई को होने की संभावना है।
विज्ञापन


कांकाणी शिकार मामले में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन उससे पहले अभियोजन पक्ष ने अर्जी लगाकर शिकार हुए हिरण का पोस्टमार्टम करने वाेले डॉ. नेपालिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण के दस्तावेज तलब करने की गुहार की है। वन विभाग का आरोप था कि डॉ. नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। डॉ. नेपालिया की रिपोर्ट के तहत हिरण की नेचुरल डेथ हुई थी। इस मामले में 29 अप्रेल को हुई सुनवाई में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के नए पीठासीन अधिकारी देवकुमार की अदालत में सलमान के अधिवक्ताओं की ओर से बहस के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने बहस के लिए 16 मई की तारीख दी।
विज्ञापन


ऐसे में एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई लंबी होती हुई नजर आ रही है। इस मामले में अभियोजन की अर्जी पर फैसला आने के बाद ही मामला आगे बढ़ पाएगा। गौरतलब है कि कांकाणी गांव की सरहद पर एक व दो अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को शिकार की घटना घटित हुई थी। जिसको लेकर लूणी थाने में मामला दर्ज हुआ था फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व जोधपुर के दुष्यन्तसिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सभी आरोपियों के बयान मुलजिम हो चुके है और सभी ने आरोपो से इंकार किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed