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टोल पर लागू होगा ड्रेस कोड, खराब बर्ताव पर कार्रवाई भी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 16 Mar 2017 07:49 PM IST
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टोल प्लाजा
- फोटो : file photo
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राजस्थान विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री युनूस खान ने टोल नाकों पर टोलकर्मियों के खराब बर्ताव की बात मानी। उन्होंने कहा कि अब टोल नाकों पर कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय कर लागू किया जाएगा और आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से अच्छा बर्ताव करने के निर्देश दिए जाएंगे। इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा में टोल नाकों और टोल कर्मचारियों के खराब बर्ताव के मामले में सत्तापक्ष के विधायकों ने युनूस खान पर सवालों की झड़ी लगा दी। मामन सिंह ने भिवाड़ी और तिजारा शहरी सीमा से दो किलोमीटर पहले टोल नाके शिफ्ट करने और पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों को टोल में छूट देने की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि विधायकों के साथ भी टोल नाकों पर खराब बर्ताव की शिकायत आई हैं। विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 29 मई 2015 के नोटिफिकेशन के अनुसार टोल प्लाजा को नगरपालिका या शहरी सीमा से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर भी लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अलवर भिवाड़ी सड़क पर बने तीन में से दो टोल प्लाजा तिजारा और भिवाड़ी नगरपालिका सीमा में आते हैं। अलवर भिवाड़ी सड़क परियोजना की अधिसूचना जून 2008 में जब जारी हुई थी उस समय टोल प्लाजा की नगरपालिका या नगर परिषद से दूरी का कोई प्रावधान नहीं किया हुआ था। मंत्री ने भिवाड़ी और तिजारा के टोल प्लाजा को शिफ्ट करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि इस सड़क प्रोजेक्ट का अनुबंध 2008 में हो चुका है, इसलिए टोल प्लाजा को शिफ्ट नहीं किया जा सकता।
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विधानसभा में टोल नाकों और टोल कर्मचारियों के खराब बर्ताव के मामले में सत्तापक्ष के विधायकों ने युनूस खान पर सवालों की झड़ी लगा दी। मामन सिंह ने भिवाड़ी और तिजारा शहरी सीमा से दो किलोमीटर पहले टोल नाके शिफ्ट करने और पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों को टोल में छूट देने की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि विधायकों के साथ भी टोल नाकों पर खराब बर्ताव की शिकायत आई हैं। विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 29 मई 2015 के नोटिफिकेशन के अनुसार टोल प्लाजा को नगरपालिका या शहरी सीमा से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर भी लगाया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि अलवर भिवाड़ी सड़क पर बने तीन में से दो टोल प्लाजा तिजारा और भिवाड़ी नगरपालिका सीमा में आते हैं। अलवर भिवाड़ी सड़क परियोजना की अधिसूचना जून 2008 में जब जारी हुई थी उस समय टोल प्लाजा की नगरपालिका या नगर परिषद से दूरी का कोई प्रावधान नहीं किया हुआ था। मंत्री ने भिवाड़ी और तिजारा के टोल प्लाजा को शिफ्ट करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि इस सड़क प्रोजेक्ट का अनुबंध 2008 में हो चुका है, इसलिए टोल प्लाजा को शिफ्ट नहीं किया जा सकता।
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