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बकरीद पर अपने घर या सोसाइटी में पशु की कुर्बानी नहीं दे सकेंगे, हाईकोर्ट ने लगा दी रोक

Thu, 08 Aug 2019 03:56 PM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Nilesh Kumar Updated Thu, 08 Aug 2019 03:56 PM IST
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Won't be able to slaughter of animals in his house or society on Bakrid, the High Court has banned
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को बकरीद पर आवासीय परिसरों में पशु वध की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जीएस पटेल की पीठ ने कहा कि हालांकि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं होगा। 

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हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके लिए धर्मस्थल के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित आवासीय परिसर या सामुदायिक भवनों का वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इसके बारे में बीएमसी का निर्देश लेना जरूरी होगा।
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पीठ ने एनजीओ जीव मैत्री ट्रस्ट और विनियोग परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे प्रतिबंध स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। कहा कि यदि निजी घरों में पशुओं को मारने की इजाजत दी गई तो, स्वच्छता बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए निजी घरों में पशुओं को मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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