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दर्शक सिनेमा हॉल में क्यों नहीं ले जा सकते खाने-पीने का सामान, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 08 Aug 2018 08:58 PM IST
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देश की अदालतों ने कई बार इस तरह का फैसला सुनाया है कि कोई सिनेमा हॉल दर्शकों को अपने साथ खाने-पीने की चीजें ले जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन इसके बावजूद सिनेमा हॉल अक्सर दर्शकों को अपने साथ बाहर की खाने-पीने की चीजें नहीं ले जाने देते।
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मजबूरन दर्शकों को फिल्म देखने के दौरान सिनेमा हॉल की खाने-पीने की चीजों को बाजार के मुकाबले भारी कीमत पर खरीदना पड़ता है। इसी संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर पूछा है कि दर्शकों को खाने-पीने का सामान ले जाने की इजाजत क्यों नहीं मिलनी चाहिए।
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दरअसल, यह मामला 27 जुलाई शुक्रवार को तब सामने आया जब एक महिला वकील एकता सिंह अपने दो दोस्तों के साथ दिल्ली के इनोक्स सिनेमा में 'मिशन इंपॉसिबल' फिल्म देखने गईं।
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एकता सिंह के मुताबिक फिल्म देखने के लिए जाने के दौरान उनके हाथ में एक पानी की बोतल और बैग में कुछ स्नैक्स रखे थे। जब वे फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में प्रवेश कर रहीं थीं, उसी दौरान चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी ने उनकी पानी की बोतल और स्नैक्स देखीं।
सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बाहर की खाने-पीने की चीजें अंदर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। महिला वकील के मुताबिक जब उन्होंने उसे बताया कि वे एक वकील हैं और उन्हें अपने अधिकार मालूम है। कोई भी सिनेमा हॉल किसी दर्शक को खाने-पीने का सामान ले जाने से नहीं रोक सकता। इसके बावजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पानी की बोतल और स्नैक्स अंदर नहीं ले जाने दिया।
एकता सिंह ने अमर उजाला को बताया कि इसके बाद उन्हें अपना सामान बाहर ही छोड़ना पड़ा। फिल्म देखने के दौरान खाने-पीने की चीजें उन्हें भारी कीमतों पर खरीदनी पड़ीं। कोर्ट में याचिका दायर करते समय उन्होंने खरीदे गए सामान के बिल भी सामने रखे हैं।
इसी मामले की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस गीता मित्तल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को है।