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क्या होगा कोर्ट में मौजूद जयललिता की साड़ी, चप्पलें और शराब के गिलासों का

Fri, 09 Dec 2016 01:32 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला दिल्ली Updated Fri, 09 Dec 2016 01:32 PM IST
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What will happen in court of her sari, slippers and glasses of wine
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद, उन पर चल रहे आय से अधिक केस भी खत्म हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कर्नाटक कोर्ट में जब्त उनकी 10,500 साड़ियां, 750 चप्पलें और 500 शराब के गिलासों क्या होगा।
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जयललिता के निधन के बाद उनकी पार्टी चाहती है कि जयललिता से जुड़ी इन सभी सामानों को पार्टी को वापस कर दिया जाए, ताकि पार्टी उसका इस्तेमाल म्यूजियम में कर सके। इसको लेकर एआईएडीएमके के नेताओं को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस फैसले पर सुनवाई करेगा।
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साथ ही कोर्ट द्वारा जब्त सभी संपत्ति और सामन को वापस करेगा, ताकि एआईएडीएमके के नेता उन्हें जयललिता की याद को तौर पर संग्रहालय में रख सके। उम्मीद है कि अवैध संपत्ति के इस मामले पर फैसला जून 2017 तक आ जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि वह फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन भी देगी, जिससे मामले की सुनवाई जल्दी हो सकते।
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What will happen in court of her sari, slippers and glasses of wine
कर्नाटक कोर्ट के वकील का कहना है कि अगर कोर्ट जयललिता को दोषी पाता है तो उनकी सारी संपत्ति कोर्ट में जब्त रहेगी, और अगर वह दोषमुक्त होती है तो अदालत उनके उत्ताधिकारी को इनका सामान सौंप देगी।

गौरतलब हो कि 1996 से जयललिता पर आय से अधिक संपत्ती का मामला चल रहा है। आयकर विभाग की छापेमारी में 10,500 साड़ियां, 750 चप्पलें और 500 शराब के गिलास के साथ लगभग 21.28 किलो सोने की ज्वैलरी बरामद की,

जिनकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रूपये है, इसके अलावा 1,250 किलों चांदी के सामान भी मिला जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रूपये है। इन सभी सामान की निगरानी कर्नाटक पुलिस की सुरक्षा में कर्नाटक के सिविल कोर्ट में की जा रही है।
 

What will happen in court of her sari, slippers and glasses of wine
बताया जा रहा है कि इस केस की सुनवाई के लिए जयललिता ने तमिलनाडु कोर्ट से अनुरोध किया था कि डीएमके की सत्ता के दौरान उनके केस की सुनवाई तमिलनाडु कोर्ट में न हो। जिसको लेकर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद उनका केस कर्नाटक की विशेष अदालत में चला गया।

विशेष कोर्ट ने उन्हें 2014 में दोषी माना था, वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2015 में विशेष अदालत के फैसला को बदल दिया था। जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जब से फैसला विचाराधीन है। एआईएडीएमके के नेताओं को उम्मीद है कि इस पर जून 2017 तक कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। 
 
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