{"_id":"67c109f118b5b09d2b0b44cc","slug":"waqf-bill-14-amendments-cabinet-nod-now-preparations-for-tabling-during-parliament-budget-session-second-phase-2025-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Parliament: वक्फ संशोधन विधेयक में 14 अहम बदलावों को मंजूरी, अब बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश करने की तैयारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Parliament: वक्फ संशोधन विधेयक में 14 अहम बदलावों को मंजूरी, अब बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश करने की तैयारी
Fri, 28 Feb 2025 06:27 AM IST
ज्योति भास्कर
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 28 Feb 2025 06:27 AM IST
सार
वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस बिल को बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।
विज्ञापन
संसद का बजट सत्र
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार इसे बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन पेश करने की तैयारी में है। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने मूल विधेयक के प्रावधानों में 14 अहम बदलाव सुझाए थे। कैबिनेट ने इन पर मुहर लगा दी है।
जेपीसी ने जो बदलाव सुझाए, वे सभी एनडीए सदस्यों के
सूत्रों के मुताबिक, विधेयक को 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। जेपीसी ने जो बदलाव सुझाए, वे सभी एनडीए सदस्यों के थे। समिति ने मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया था।
विपक्ष की आपत्ति
वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों ने न केवल जेपीसी की सभी बैठकों, बल्कि रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने के दौरान भी हंगामा किया था। विपक्ष ने अपने सुझावों को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन
संपत्ति विवादों पर कर सकेंगे अपील
मूल विधेयक के प्रावधानों से इतर जेपीसी ने जो संशोधन किए हैं, उससे वक्फ संपत्ति विवाद मामलों में शिकायतकर्ता को वक्फ ट्रिब्यूनल के साथ ही राजस्व अदालत, सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता या पीड़ित को ट्रिब्यूलन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का भी अधिकार होगा। संशोधन विधेयक में वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं की अनिवार्य नियुक्ति के अलावा दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
संबंधित वीडियो--
विज्ञापन
जेपीसी ने जो बदलाव सुझाए, वे सभी एनडीए सदस्यों के
सूत्रों के मुताबिक, विधेयक को 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। जेपीसी ने जो बदलाव सुझाए, वे सभी एनडीए सदस्यों के थे। समिति ने मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया था।
विज्ञापन
विपक्ष की आपत्ति
वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों ने न केवल जेपीसी की सभी बैठकों, बल्कि रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने के दौरान भी हंगामा किया था। विपक्ष ने अपने सुझावों को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन
संपत्ति विवादों पर कर सकेंगे अपील
मूल विधेयक के प्रावधानों से इतर जेपीसी ने जो संशोधन किए हैं, उससे वक्फ संपत्ति विवाद मामलों में शिकायतकर्ता को वक्फ ट्रिब्यूनल के साथ ही राजस्व अदालत, सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता या पीड़ित को ट्रिब्यूलन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का भी अधिकार होगा। संशोधन विधेयक में वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं की अनिवार्य नियुक्ति के अलावा दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
संबंधित वीडियो--
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन