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US Visa: अमेरिका में की चोरी या हिंसा तो रद्द हो सकता है वीजा; भारत में यूएस दूतावास ने जारी की चेतावनी

Thu, 17 Jul 2025 08:30 AM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शुक्ला Updated Thu, 17 Jul 2025 08:30 AM IST
सार

भारत में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने पर व्यक्ति का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। चेतावनी में आगे कहा गया है कि ऐसा कृत्य व्यक्ति को दोबारा अमेरिका में प्रवेश करने से भी रोक सकता है।

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US Embassy in India warns Theft, assault in US may result in visa cancellation
अमेरिकी वीजा - फोटो : एएनआई

विस्तार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने देश से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। इसमें दूतावास ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने पर व्यक्ति का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। चेतावनी में आगे कहा गया है कि इतन ही नहीं ऐसा करने पर आरोपी व्यक्ति को दोबारा कभी अमेरिका में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट कर ये चेतावनी दी है। 

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अमेरिकी दूतावास की चेतावनी में और क्या?
एक्स पर अपनी पोस्ट में, दूतावास ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने से न केवल आपको कानूनी समस्याएं होंगी बल्कि इससे आपका वीजा रद्द भी हो सकता है। इतना ही नहीं ऐसा करने पर आप भविष्य में भी अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य भी हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कानून और व्यवस्था को महत्व देता है और विदेशी आगंतुकों से सभी अमेरिकी कानूनों का पालन करने की अपेक्षा करता है।
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अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर करने की ट्रंप की मुहिम भी जारी
गौरतलब है कि अमेरिकी दूतावास ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों और अन्य अपराधियों को अमेरिका से बाहर निकालने की मुहिम में जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार, 20 जनवरी से 29 अप्रैल के बीच 1,42,000 लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला गया है।
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 अमेरिका में चोरी पर किस तरह की है सजा?
बता दें कि अमेरिका में चोरी के लिए जुर्माने और जेल दोनों तरह की सजा का प्रावधान है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार यदि चुराए गए सामान का मूल्य 300 अमेरिकी डॉलर से कम है, तो आरोपी व्यक्ति पर श्रेणी 'ए' का अपराध लगाया जाएगा, जिसके लिए जुर्माना (2,500 अमेरिकी डॉलर तक) और कारावास (एक वर्ष तक) हो सकता है। वहीं अगर चोरी की गई वस्तु का मूल्य 300 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो व्यक्ति पर श्रेणी '4' का अपराध लगाया जाएगा, जिसके लिए जुर्माना (25,000 अमेरिकी डॉलर तक) और कारावास (1 से 3 वर्ष तक) हो सकता है।  

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