UP: गौहत्या पर SDM का फरमान, 'कुर्बानी' दी तो गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
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उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन गो हत्या के खिलाफ हर सख्त कदम उठाने में जुटी हुई है। यूपी के संभल में एसडीएम राशिद खान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई 2 से 4 सितंबर के बीच गाय, भैंस और ऊंठ की कुर्बानी देता है उनपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि आरोपियों की प्रोपर्टी को भी सील कर दिया जाएगा।
If cow, buffalo, bull or camel are sacrificed b/w Sept 2-4,then action will be taken against those involved under Gangster Act: SDM, Sambhal pic.twitter.com/QTPBPbrPX6
— ANI UP (@ANINewsUP) September 2, 2017विज्ञापन
Entire movable and immovable property of those involved in such an act of sacrifice will be sealed: SDM Sambhal, Rashid Khan pic.twitter.com/AAIX7ExEO3
विज्ञापन विज्ञापन— ANI UP (@ANINewsUP) September 2, 2017
बता दें कि यूपी की सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार गो हत्या के खिलाफ हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए सख्त कानून लाए गए हैं, जिनके तहत सख्त कार्रवाई भी हो रही है। इससे पहले योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर गाज गिराने का फैसला लिया था।