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UP: गौहत्या पर SDM का फरमान, 'कुर्बानी' दी तो गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

Sat, 02 Sep 2017 10:54 AM IST
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार Updated Sat, 02 Sep 2017 10:54 AM IST
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UP sambhal SDM says if cow or buffalo sacrificed b/w 2 to 4 september strict action will be taken

उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन गो हत्या के खिलाफ हर सख्त कदम उठाने में जुटी हुई है। यूपी के संभल में एसडीएम राशिद खान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई 2 से 4 सितंबर के बीच गाय, भैंस और ऊंठ की कुर्बानी देता है उनपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि आरोपियों की प्रोपर्टी को भी सील कर दिया जाएगा।

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बता दें कि यूपी की सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार गो हत्या के खिलाफ हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए सख्त कानून लाए गए हैं, जिनके तहत सख्त कार्रवाई भी हो रही है। इससे पहले योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर गाज गिराने का फैसला लिया था।

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