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अब कंपनी को कर्मचारियों को देनी होंगी ये सुविधाएं, बच्चों के लिए बनाना होगा झूलाघर
Thu, 11 Jul 2019 10:21 AM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Thu, 11 Jul 2019 10:21 AM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के हितों से संबंधित एक बिल पास किया है। कैबिनेट ने बुधवार को हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2019 को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होने के बाद कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप करना अनिवार्य होगा।
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इसके अलावा कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन व उनके बच्चों के लिए झूलाघर (क्रेच) की सुविधा देनी होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार का प्राथमिकता मजदूरों की हितों का ध्यान रखना है।
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सरकार ने 3 श्रम कानूनों को मिलाकर ये एक कानून बनाया है। इस कानून से 40 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। गंगवार ने बताया कि नए बिल में 178 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी हर महीने की तय तारीख को देने का प्रावधान किया है।
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अब इस बिल को दो से तीन दिन के अंदर लोकसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि बिल में कर्मचारियों को अब अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी कर दिया गया है। महिलाओं के लिए काम का टाइम सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही रहेगा।