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UIDAI: दस्तावेज के भौतिक सत्यापन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, आधार की सुरक्षा व गोपनीयता का देना होगा भरोसा
Wed, 11 Jan 2023 01:42 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 11 Jan 2023 01:42 AM IST
सार
दिशा-निर्देश के अनुसार आधार कार्ड के उपयोग के दौरान स्वच्छता, उपयोग स्तर पर मजबूत सुरक्षा तंत्र और लोगों के भरोसे को बढ़ाने के उपाय शामिल किए गए हैं। इकाइयों को आधार कार्ड धारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही सत्यापन कराने के लिए कहा गया है।
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आधार कार्ड (सांकेतिक तस्वीर)।
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
आधार कार्ड जारी करने वाला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दस्तावेज के भौतिक रूप से सत्यापन चाहने वाली इकाइयों (ओवीएसई) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि इन इकाइयों को ‘ऑफलाइन’ सत्यापन के दौरान लोगों के प्रति विनम्र रहना होगा और उन्हें उनके आधार की सुरक्षा व गोपनीयता का आश्वासन देना होगा।
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दिशा-निर्देश के अनुसार आधार कार्ड के उपयोग के दौरान स्वच्छता, उपयोग स्तर पर मजबूत सुरक्षा तंत्र और लोगों के भरोसे को बढ़ाने के उपाय शामिल किए गए हैं। इकाइयों को आधार कार्ड धारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। यही नहीं, इकाइयों को भविष्य में यूआईडीएआई या किसी अन्य कानूनी एजेंसी की ओर से ऑडिट करने की स्थिति के लिए निवासियों से मिली स्पष्ट सहमति से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखना होगा।
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प्राधिकरण ने संबंधित इकाइयों को पहचान के प्रमाण के तौर पर कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करने के बजाय आधार कार्ड के सभी चार प्रारूपों (आधार पत्र, ई-आधार, एम-आधार और आधार पीवीसी कार्ड) पर स्थित क्यूआर कोर्ड के माध्यम से सत्यापन करने के लिए कहा है। कानूनी उद्देश्य से आधार कार्ड धारक का ऑफलाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं को ओवीएसई कहा जाता है।
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