कर्नाटक में पॉक्सो कानून के तहत दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों मामलों की सुनवाई खडग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा की गई थी। ये मामले जिले के बेतागेरी पुलिस थाना क्षेत्र के हैं।
Karnataka: यौन शोषण के मामले में दो लोगों को 25 साल की कैद, जुर्माना न भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 08 Oct 2022 10:34 PM IST
सार
पहला मामला 12 वर्षीय लड़की के अपहरण करने और फिर उसका यौन शोषण करने से जुड़ा था। घटना 2019 की थी। पीड़िता धार्मिक समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने 20 रुपये के नोट का लालच देकर उसे एक सुनसान इमारत में ले गया और उसका यौन शोषण किया।
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