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अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हर सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल को 10 लाख देगी उद्धव सरकार
Thu, 22 Oct 2020 03:10 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 22 Oct 2020 03:10 AM IST
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कपिल सिब्बल
- फोटो : ANI
वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पेटिशन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए बतौर फीस दी जाएगी।
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महाराष्ट्र के गृह विभाग ने जारी किया शासनादेश
गृह विभाग के मुताबिक कपिल सिब्बल का साथ देने वाले वकील राहुल चिटणीस को प्रति सुनवाई डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार के इस आदेश को लेकर भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होने कहा, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठावाड़ा के कई इलाकों में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के घर ढह गए हैं। उन्हें नुकसान भरपाई देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
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