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केरल: आरोपमुक्त करने की बिशप मुलक्कल की याचिका को अदालत ने किया खारिज
Mon, 16 Mar 2020 02:07 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टयम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टयम
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 16 Mar 2020 02:07 PM IST
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बिशप फ्रैंको मुलक्कल
केरल के कोट्टयम की एक निचली अदालत ने नन से दुष्कर्म के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल के आरोपमुक्त करने संबंधी आवेदन को सोमवार को खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत एक के समक्ष दायर याचिका में मुलक्कल ने दावा किया है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है।
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याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत ने कहा कि बिशप को दुष्कर्म मामले में मुकदमे का सामना करना होगा। बिशप के वकील ने कहा कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। अभियोजन पक्ष ने मुलक्कल की याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
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बिशप पर अपने ही डायोसिस की नन से दुष्कर्म एवं यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। मुलक्कल ने इस साल जनवरी में उनके खिलाफ आरोपों पर प्राथमिक सुनवाई शुरू होने से कुछ पहले याचिका दायर की थी। यह मामला एक नन ने बिशप के खिलाफ दर्ज कराया है।
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जून, 2018 में पुलिस के पास दर्ज शिकायत में नन ने आरोप लगाया है कि बिशप ने 2014 से 2016 के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने बिशप को गिरफ्तार किया था। उनपर बंधक बनाने, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी देने का आरोप है।