फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   trial court dismiss discharge petition filed by Bishop Franco Mulakkal in nun sexual harrasment case

केरल: आरोपमुक्त करने की बिशप मुलक्कल की याचिका को अदालत ने किया खारिज

Mon, 16 Mar 2020 02:07 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टयम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टयम Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 16 Mar 2020 02:07 PM IST
विज्ञापन
trial court dismiss discharge petition filed by Bishop Franco Mulakkal in nun sexual harrasment case
बिशप फ्रैंको मुलक्कल

केरल के कोट्टयम की एक निचली अदालत ने नन से दुष्कर्म के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल के आरोपमुक्त करने संबंधी आवेदन को सोमवार को खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत एक के समक्ष दायर याचिका में मुलक्कल ने दावा किया है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है।

विज्ञापन


याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत ने कहा कि बिशप को दुष्कर्म मामले में मुकदमे का सामना करना होगा। बिशप के वकील ने कहा कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। अभियोजन पक्ष ने मुलक्कल की याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। 
विज्ञापन


बिशप पर अपने ही डायोसिस की नन से दुष्कर्म एवं यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। मुलक्कल ने इस साल जनवरी में उनके खिलाफ आरोपों पर प्राथमिक सुनवाई शुरू होने से कुछ पहले याचिका दायर की थी। यह मामला एक नन ने बिशप के खिलाफ दर्ज कराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जून, 2018 में पुलिस के पास दर्ज शिकायत में नन ने आरोप लगाया है कि बिशप ने 2014 से 2016 के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने बिशप को गिरफ्तार किया था। उनपर बंधक बनाने, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी देने का आरोप है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed