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दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली में गुड फ्राइडे पर हो सार्वजनिक अवकाश : अदालत
Mon, 15 Apr 2019 10:25 PM IST
Gaurav Pandey
भाषा, मुंबई
भाषा, मुंबई
Published by: Gaurav Pandey
Updated Mon, 15 Apr 2019 10:25 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली में गुड फ्राइडे सभी समुदाय मनाते हैं इसलिए वहां गुड फ्राइडे के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की पीठ ने इन दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को 19 अप्रैल को सरकारी छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया।
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दादर एवं नागर हवेल तथा दमन एवं दीव के प्रशासक ने पहले अधिसूचना जारी कर गुड फ्राइडे को सरकारी दफ्तरों में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की थी। इन केंद्रशासित प्रदेशों के ईसाइयों ने इस माह के प्रारंभ में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर इस अधिसूचना को चुनौती दी थी।
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