पीएम केयर्स फंड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया
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केंद्र सरकार ने उच्चत्तम न्यायालय में पीएम केयर्स फंड मामले में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, 'राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा प्रतिक्रिया कोष जैसे राहत कार्यों के लिए सांविधिक निधियों का अस्तित्व उन अन्य निधियों को प्रतिबंधित नहीं करता है जो स्वैच्छिक दान स्वीकार करते हैं।'
Centre has filed an affidavit before Supreme Court on PM CARES fund. The affidavit filed by Central government said, "the existence of statutory funds for relief work like National and States' disaster response funds do not prohibit other funds which accept voluntary donations."
— ANI (@ANI) July 9, 2020विज्ञापन
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड नाम से एक राहत कोष की शुरुआत की गई थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा पारदर्शिता और पैसे को लेकर सरकार से सवाल किए गए, वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआइएल दर्ज कर इसकी जांच करवाने की मांग की गई है।