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तेलंगाना: अजहरुद्दीन-कोडंडाराम एमएलसी नामित किए गए, राज्यपाल ने दी हरी झंडी

Sun, 26 Apr 2026 09:40 PM IST
Rahul Kumar आईएएनएस, हैदराबाद
आईएएनएस, हैदराबाद Published by: Rahul Kumar Updated Sun, 26 Apr 2026 09:40 PM IST
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Telangana Governor nominates Azharuddin, Kodandaram as MLCs in Telangana
मोहम्मद अजहरुद्दीन - फोटो : ANI

तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रविवार को 'राज्यपाल' के कोटे से राज्य मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर एम. कोडंडाराम को तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये नामांकन इस संबंध में लंबित सभी अपीलों के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

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अधिसूचना के अनुसार, अजहरुद्दीन और कोडंडाराम को डी. राजेश्वर राव और फारूक हुसैन के स्थान पर नामित किया गया है, जिनका कार्यकाल 27 मई, 2023 को समाप्त हो गया था। अजहरुद्दीन का एमएलसी के रूप में नामांकन पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 31 अक्टूबर, 2025 को मंत्री पद की शपथ लेने वाले अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए संवैधानिक रूप से 30 अप्रैल तक विधानसभा या विधानसभा के लिए निर्वाचित होना अनिवार्य है।
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मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 19 अप्रैल को राज्यपाल से मुलाकात कर राज्यपाल के कोटे के तहत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोडंडाराम के लंबित नामांकनों को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने 30 अगस्त, 2025 को राज्यपाल के कोटे के तहत परिषद में नामांकन के लिए अजहरुद्दीन और कोडंडाराम के नामों की सिफारिश की थी।
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पिछले महीने मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया था कि राज्यपाल उनके नामांकन को मंजूरी दे देंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई आपत्ति नहीं जताई है और राज्य सरकार राज्यपाल से मंजूरी लेने के लिए स्वतंत्र है। पिछले साल अगस्त में मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें एमएलसी के रूप में मनोनीत करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के कोटे के तहत कोडंडाराम और आमिर अली खान की एमएलसी के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने के दो सप्ताह बाद आया था।

कोडंडाराम और आमिर अली खान दोनों ने 2024 में एमएलसी के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण द्वारा राज्य सरकार द्वारा किए गए मनोनीतियों को चुनौती देने वाली याचिका पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने इन नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करती हैं।


सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों के बाद शपथ ग्रहण को अनुचित बताया और स्पष्ट किया कि राज्यपाल के कोटे के तहत की गई कोई भी नियुक्ति चल रही कानूनी कार्रवाई के परिणाम के अधीन होगी। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2024 में राज्यपाल को पुनः सिफारिश भेजे जाने के बाद, कोडंडाराम और आमिर अली खान दोनों को राज्यपाल के कोटे के तहत परिषद के लिए मनोनीत किया गया था।

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