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स्टरलाइट संयंत्र: एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील पर आठ जनवरी को सुनवाई कोर्ट

Thu, 03 Jan 2019 01:36 PM IST
Shani Mishra भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: Shani Mishra Updated Thu, 03 Jan 2019 01:36 PM IST
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Supreme court to hear sterlite copper plant of medanta limited tamil nadu government ngt
sterlite copper plant

तूतीकोरिन में वेदांता लिमिटेड के स्टरलाइट तांबा संयंत्र को फिर से खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु की अपील पर बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय आठ जनवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल की पीठ ने कहा कि मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।

वेदांता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी. ए. सुंदरम ने बताया कि एनजीटी के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु ने अपील दायर की है, इसलिए मामले में तत्काल सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्हें संयंत्र में सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण में समस्या आ रही है।

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इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश देते हुए कहा कि तीन हफ्ते के भीतर कॉपर प्लांट मामले में सहमति पर नया आदेश जारी किए थे। 
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एनजीटी ने कंपनी को आदेश देते हुए कहा था कि तीन साल के समय अंतराल के भीतर एक बिलियन रुपये इलाके के निवासियों के कल्याण के लिए खर्च करें। यह आदेश तमिलनाडु राज्य के उस आदेश के बाद आया है जिसमें प्रदूषण के कारण प्लांट को बंद करने की बात कही गई थी। लोगों ने इस प्लांट को बंद करने के लिए प्रदर्शन भी किया था। 

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