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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court to hear matter on September 11 sep related Karti Chidambaram in INX Media case

11 सितंबर तक कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर रोक

Fri, 01 Sep 2017 10:23 PM IST
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा Updated Fri, 01 Sep 2017 10:23 PM IST
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Supreme Court to hear matter on September 11 sep related Karti Chidambaram in INX Media case
कार्ती चिदंबरम

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम 11 सितंबर तक देश से बाहर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार किया है। वहीं, सीबीआई की ओर से दावा किया गया है कि लुकआउट सुर्कलर जारी करने के पीछे उचित और ठोस वजह है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन सीबीआई को 11 सितंबर तक इस मामले में जांच की स्थिति बताने के लिए कहा है।
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कार्ति पर आरोप है कि वर्ष 2007 में जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे, उस वक्त आईएनएक्स मीडिया कंपनी ने विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से क्लीयरेंस लेकर 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड प्राप्त किए थे।
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कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मणयम ने पीठ से कहा कि अदालती आदेशानुसार उनके मुवक्किल दो दिन सीबीआई के पास जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में कार्ति चिदंबरम के माध्यम से उनके पिता को निशाना बनाया जा रहा है। गोपाल सुब्रह्मणयम ने यह भी कहा कि पी चिदंबरम के कार्यकाल में एफआईपीबी क्लीरेंस से कार्ति का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि एफआईपीबी के छह सदस्यों ने अब तक सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की है।

पढ़ेंः- पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की सीबीआई में पेशी, आठ घंटे में पूछे 100 सवाल


कार्ति की विदेश में कई संपत्तियां : मेहता

सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर दोहराया है कि कार्ति की विदेश में कई संपत्तियां और बैंक खाते हैं। सीबीआई की ओर से सीलबंद लिफाफे में पीठ को रिपोर्ट सौंपी गई है। 

पढ़ेंः- कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 23 अगस्त को CBI के सामने हों पेश

सुब्रह्मणयम ने मेनका गांधी के मामले का किया जिक्र


वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मणयम ने सवाल किया कि मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या कार्यकारी आदेश के जरिए लुकआउट सर्कुलर जारी करना कानून की नजर में ठहर सकता है? मालूम हो कि मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेश जाने का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
 

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