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Contempt Petition: झारखंड सरकार व डीजीपी के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला
Thu, 17 Feb 2022 08:45 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 17 Feb 2022 08:45 PM IST
सार
सीजेआई एनवी रमण की पीठ को वरिष्ठ वील सिद्धाथ लूथरा ने बताया कि इस मामले को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब तक इस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
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कोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड सरकार व डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार को सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि डीजीपी सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद संभाल रहे हैं।
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सीजेआई एनवी रमण की पीठ को वरिष्ठ वील सिद्धाथ लूथरा ने बताया कि इस मामले को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब तक इस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस पर पीठ ने कहा, हमारे पास इस मामले की फाइल भेजिये, हम देखते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 जुलाई को राज्य सरकार, उसके शीर्ष अधिकारियों और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के खिलाफ अपने फैसले के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था। बाद में सिन्हा को भी इस मामले में वादी बनाया था। याचिकाकर्ता राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
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