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वक्फ ट्रिब्यूनल के संविधान व कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Tue, 04 Jan 2022 11:05 PM IST
Amit Mandal एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Amit Mandal Updated Tue, 04 Jan 2022 11:05 PM IST
सार

शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता शाह आलम की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आलम की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

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Supreme Court seeks status report on constitution and functioning of Waqf Tribunal
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वक्फ ट्रिब्यूनल के संविधान और कामकाज के बारे में स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने राज्य में केवल एक वक्फ ट्रिब्यूनल के काम करने पर चिंता जताई है। पीठ ने राज्य से कहा कि यदि आपने इस मसले पर कोई कदम नहीं उठाया है तो जल्द कदम उठाइए, अन्यथा लोगों को दिक्कत होगी। वे सीधे हाईकोर्ट जाएंगे और समस्या खड़ी होगी। 

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शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता शाह आलम की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आलम की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। आलम ने हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को खारिज करने का अनुरोध किया था, जिसमें पूरे राज्य में केवल दो स्थानों लखनऊ और रामपुर में वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था। यूपी सरकार के वकील से वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा तो उन्होंने सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांग लिया। 

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