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सुप्रीम कोर्ट: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करें राज्य, ताकि कामगारों को मिले फायदा
Sat, 12 Jun 2021 02:34 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 12 Jun 2021 02:34 AM IST
सार
शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं से भी रियायती खाद्य सामग्रियों का लाभ उठाने में मदद करने के लिए इस योजना को फौरन लागू करने को कहा है
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, सभी राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करना चाहिए, ताकि प्रवासी कामगारों को फायदा मिल सके।
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जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने प्रवासी श्रमिकों की समस्या से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई के दौरान कहा, सभी राज्यों को इस योजना को लागू करना चाहिए, ताकि प्रवासी श्रमिकों को फायदा पहुंच सके। यह योजना वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रही है।
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पीठ ने इस मामले में आगे के निर्देश जारी करने के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए सभी राज्य सरकारों के वकील से इस योजना के कार्यान्वयन और अन्य नीतिगत उपायों के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन की आपूर्ति व परिवहन सुविधा को लेकर एक संक्षिप्त नोट पेश करने के लिए कहा है।
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इस मामले के कई आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कॉलिन गोंजाल्विस और आनंद ग्रोवर ने चिंता जताते हुए कहा, करीब तीन करोड़ असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिनके पास राशन कार्ड नहीं, क्या पीएम आत्मनिर्भर योजना बढ़ा सकते हैं
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना को उन प्रवासी श्रमिकों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। संभव है कि नवंबर तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दायरे में वे लोग नहीं आते हों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।