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सुप्रीम कोर्ट का पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट की याचिका पर सुनवाई से इनकार

Fri, 08 Feb 2019 05:10 PM IST
अमित मंडल भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: अमित मंडल Updated Fri, 08 Feb 2019 05:10 PM IST
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Supreme Court rejected petition of former IPS Sanjiv Bhatt
सुप्रीम कोर्ट

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 उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त किए गए आईपीएस अधिकारी संजीव भट के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की उनकी याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया ।


 

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायामूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने भट से अपनी याचिका गुजरात उच्च न्यायालय के पास ले जाने को कहा।
 

इससे पहले चार अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी ने 22 साल पुराने मामले में पुलिस जांच और संजीव की न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी।

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