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शराब की होम डिलीवरी पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Fri, 24 Jul 2020 05:21 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 24 Jul 2020 05:21 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शराब की होम डिलीवरी के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने पुणे और नासिक में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने काउंटर से शराब की बिक्री की अनुमति देने से इंकार करने वाले फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका को सुनने में इच्छुक नहीं हैं।
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शराब की होम डिलीवरी कोई इतनी आवश्यक चीज नहीं है, इसलिए हमें इस पर कोई जरूरी आदेश क्यों देना चाहिए? कोविड-19 के मद्देनजर महाराष्ट्र के सीमा शुल्क विभाग ने मई में कुछ दिशानिर्देशों और सुरक्षा उपायों के साथ शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी थी।
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