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सिगरेट की डिब्बी पर वैधानिक चेतावनी व चित्र को और बड़ा करने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 16 Jul 2018 02:23 PM IST
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तंबाकू उत्पाद
सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू उत्पाद को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से मना कर दिया है। केंद्र ने तंबाकू संबंधित पैकेट्स पर चित्रात्मक चेतावनी देने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। कोर्ट ने सरकार के उस निर्णय पर भी रोक लगाने से मना कर दिया है जिसमें जो लोग तंबाकू छोड़ने चाहते हैं उनकी मदद के लिए एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी।
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केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) कानून, 2008 में अप्रैल में संशोधन किया था। जिसके कारण सितंबर से भारत में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के नए पैकेट पर एक हेल्पलाइन नंबर लिखा जाएगा और उसके साथ ही चित्रात्मक और लिखित चेतावनी जारी की जाएगी। यह चेतावनी पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से को कवर करेगी। इसके अलावा कैंसर पीड़ित लोगों को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा।
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केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पैकेट पर बड़े-बड़े शब्दों में यह लिखित चेतावनी देनी होगी, 'तंबाकू की वजह से दर्दनाक मौत होती है' और 'तंबाकू की वजह से कैंसर होता है'। यह चेतावनी लाल रंग के बैकग्राउंड में सफेद अक्षरों से लिखी होगी। वहीं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800112356 काले बैकग्राउंड में सफेद अक्षरों से लिखा जाएगा। 1800112356 हेल्पलाइन नंबर को सरकार ने 31 मई, 2016 को लॉन्च किया था और इसे क्विट लाइन नंबर कहा जाता है। यह उन लोगों की मदद करता है जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं।
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