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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, पूछा- क्या हड़तालों के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

Mon, 02 Dec 2019 01:41 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Mon, 02 Dec 2019 01:41 PM IST
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Supreme court notices Center and Indian Medical Association, Should doctors responsible for strikes
doctors strike - फोटो : ani

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को लेकर केंद्र और भारतीय चिकित्सा संघ को नोटिस जारी किया। जिसमें डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने और चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाओं पर हड़ताल के प्रभाव को लेकर डॉक्टरों को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि इसका प्रयास गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के रखरखाव के लिए होगा। नागरिकों के हड़ताल करने के अधिकार को मान्यता देते हुए, अदालत ने कहा कि वह उन गंभीर रूप से बीमार रोगियों और आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहेगा।
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जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून का मसौदा तैयार करने का काम आठ सदस्यीय उप-समिति को सौंपा था। इसकी मांग चिकित्सा बिरादरी द्वारा लंबे समय से चली आ रही थी। 

इस पैनल में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), एम्स आरडीए के प्रतिनिधि शामिल हैं।

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