{"_id":"5f50cee58ebc3e54660abcdb","slug":"supreme-court-notice-on-plea-for-english-medium-education-in-government-schools-of-andhra-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"आंध्र प्रदेश: सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की याचिका पर नोटिस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
आंध्र प्रदेश: सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की याचिका पर नोटिस
Thu, 03 Sep 2020 04:39 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 03 Sep 2020 04:39 PM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से छठी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने इस याचिका पर श्रीनिवास गुंतिपल्ली से जवाब मांगा।
विज्ञापन
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुंतिपल्ली की याचिका पर सरकार द्वारा संचालित स्कूलों (जिनमें शिक्षा का माध्यम तेलगु है) में इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस वर्ष अप्रैल में उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा का माध्यम तेलुगू से बदलकर अंग्रेजी करने का आदेश रद्द कर दिया था।
विज्ञापन
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। यह संविधान के अनुरूप एक प्रगतिशील और भविष्य के लिहाज से एक उचित कदम है। गुंतिपल्ली को दो हफ्ते में इसका जवाब देना है। याचिका पर सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की गई है।
विज्ञापन