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Supreme Court Updates: 'गुवाहाटी हाईकोर्ट के दो जजों को किया जाए स्थायी', सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश

Sat, 18 May 2024 11:22 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Sat, 18 May 2024 11:22 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खौंड और ठाकुरिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के कामकाज से परिचित न्यायाधीशों से परामर्श किया। इसके अतिरिक्त, दो न्यायाधीशों की एक समिति ने उनके न्यायिक निर्णयों की समीक्षा की। 
 

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Supreme Court News and Update today, SC Collegium recommends appointment of two permanent judges of Gauhati HC
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से गुवाहाटी हाईकोर्ट के दो न्यायाधीश को स्थायी करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, न्यायाधीश राजेश सेखरी को इस साल 29 जुलाई से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाने का सुझाव दिया है। बता दें, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई वाली पीठ ने यह सुझाव दिया है। 

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इन लोगों को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश
न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खौंड और मिताली ठाकुरिया, जो वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप कार्यरत हैं, उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। 
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सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से सिफारिश को सार्वजनिक किया गया था। यह प्रक्रिया इस साल एक अप्रैल को हाईकोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव के साथ शुरू हुई, जिसे बाद में असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने समर्थन दिया।
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जस्टिस खौंड और ठाकुरिया स्थायी नियुक्तियों के लिए उपयुक्त
प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खौंड और ठाकुरिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के कामकाज से परिचित न्यायाधीशों से परामर्श किया। इसके अतिरिक्त, दो-न्यायाधीशों की एक समिति ने उनके न्यायिक निर्णयों की समीक्षा की और पाया कि वे तर्कसंगत, तथ्यात्मक रूप से सुदृढ़ और प्रासंगिक मामले कानूनों द्वारा समर्थित हैं। रिकॉर्डों की गहन जांच, न्यायाधीशों और समिति की राय के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निष्कर्ष निकाला कि जस्टिस खौंड और ठाकुरिया स्थायी नियुक्तियों के लिए उपयुक्त हैं।

स्थायी न्यायाधीश की नहीं जगह
एक अलग प्रस्ताव में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उल्लेख किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को नए कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। क्योंकि स्थायी न्यायाधीश की वहां कोई जगह नहीं है। इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। 

कॉलेजियम ने कहा, 'इसके मद्देनजर कॉलेजियम न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करता है।'

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। दअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। अर्जी में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले में आरोप पत्र और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।  न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता राज खान द्वारा दायर याचिका पर  उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 

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