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Supreme Court: 'मध्य प्रदेश के नेता विजय शाह की नीयत पर संदेह', अदालत ने कहा- 13 अगस्त तक जांच रिपोर्ट दे SIT

Mon, 28 Jul 2025 01:10 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 28 Jul 2025 01:10 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री का अब तक सार्वजनिक रूप से माफी न मांगना उनकी नीयत और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है।

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Supreme Court MP minister Vijay Shah Case no public apology over remarks on Col Sofiya Qureshi hindi updates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। कारण है कि उन्होंने भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अब तक उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का व्यवहार संदेह पैदा करता है कि क्या उन्होंने जानबूझकर यह टिप्पणी की थी और अब माफी न मांगकर अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे मंत्री की नीयत और ईमानदारी पर सवाल उठते हैं।

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एसआईटी को 13 अगस्त तक जांच पूरी करने का आदेश
साथ ही मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह 13 अगस्त तक जांच पूरी करे और रिपोर्ट अदालत में पेश करे। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस मामले में तेजी लाई जाए और उचित कदम उठाए जाएं। बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ जब मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान को सेना की गरिमा के खिलाफ माना गया और इस पर काफी बवाल भी हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सेना और उसके अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब सभी की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है, जो 13 अगस्त तक कोर्ट में दाखिल की जानी है। यदि जांच में मंत्री की गलती पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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