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Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Thu, 23 Feb 2023 04:32 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 23 Feb 2023 04:32 PM IST
सार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले का जिक्र कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया गया था।

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Supreme Court hearing Pawan Khera Arrest matter deboarding Delhi Airport Assam Police news in hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

असम पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

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शीर्ष अदालत का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है। 
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बता दें, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की अपील की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने खेड़ा के लिए अंतरिम राहत और प्राथमिकी के एकत्रीकरण की मांग की, क्योंकि देश भर में कई मामले दर्ज किए जा रहे है। सिंघवी ने कहा, खेड़ा ने इस मामले में माफी मांगी है और कहा कि यह एक गलती थी, जुबान फिलल गई थी। उन्होंने कहा, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। 
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मंगलवार तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक रोक लगा दी है। खेड़ा के खिलाफ तीन जगहों पर दर्ज मामलों की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए पवन खेड़ा को चेतावनी भी दी है। 

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