फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court directed Central government to notify all vacancies NGT in six months

एनजीटी में रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, छह माह में सभी रिक्तियां अधिसूचित करने का निर्देश

Thu, 23 Jul 2020 11:06 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 23 Jul 2020 11:06 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court directed Central government to notify all vacancies NGT in six months
सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में रिक्त पदों की स्थिति को ‘स्तब्ध’ करने वाला बताया है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले छह महीने में सारी रिक्तियों को एक ही बार में अधिसूचित करे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि आज की स्थिति के अनुसार, एनजीटी में करीब 14 पद (सात न्यायिक सदस्यों के और सात तकनीकी सदस्यों के) रिक्त हैं।

विज्ञापन


पीठ ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कानून के प्रावधान के बावजूद यह अधिकरण इस समय सिर्फ सात न्यायाधीशों (एक अध्यक्ष, तीन न्यायिक और तीन तकनीकी सदस्यों) के साथ ही काम कर रहा है। इस कानून में प्रावधान है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें दस से कम सदस्य न हों। पीठ ने कहा कि यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसी प्रमुख संस्थान की चिंताजनक स्थिति है क्योंकि इसे पर्यावरण के मसलों को देखना होता है।
विज्ञापन


शीर्ष अदालत ने कहा कि वह केंद्र सरकार के जवाब के प्रति सचेत है जिसमें यह आवश्वासन दिया गया है कि नौ रिक्तियों को भरने के लिए जुलाई, 2020 तक अधिसूचना जारी की जा रही है। पीठ ने कहा, हमारी राय में यह पर्याप्त नहीं है। हम केंद्र सरकार को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह एक ही बार में सारी मौजूदा रिक्तियों (न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के सात सात पद) और अगले छह महीने में होने वाली संभावित रिक्तियों को अधिसूचित करे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed