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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

Fri, 25 Nov 2022 12:43 AM IST
देव कश्यप एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 25 Nov 2022 12:43 AM IST
सार

जिन न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की गई है उनमें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएम वेलुमणि का नाम शामिल हैं। उनका तबादला मद्रास उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप करने की सिफारिश की गई है।

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Supreme Court Collegium recommends transfer of seven High Courts judges
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों को देश के अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सात न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की और शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर यह प्रस्ताव अपलोड किया।

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जिन न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की गई है उनमें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएम वेलुमणि का नाम शामिल हैं। उनका तबादला मद्रास उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
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न्यायमूर्ति डी रमेश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने, जबकि न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय भेजे जाने की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति डी नागार्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति टी राजा को मद्रास उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।


कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी का तेलंगाना उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में तबादला करने की सिफारिश की है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के वकीलों ने न्यायमूर्ति रेड्डी के प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध किया और बाद में बार नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई से मुलाकात की।
 
उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की सिफारिश की गई है, उस सूची में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति निखिल एस करील का नाम शामिल नहीं है। बता दें न्यायमूर्ति करील के पटना उच्च न्यायालय में प्रस्तावित स्थानांतरण के विरोध में गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के वकीलों ने प्रदर्शन किया था और बाद में बार के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीजेआई से मुलाकात की थी, जिन्होंने आश्वस्त किया था कि इस विषय पर गौर किया जाएगा।

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